राजस्थान में आज से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया, जानें किसे मिली राहत और कहां रोक बरकरार

राजस्थान में आज से शुरू हुई अनलॉक की प्रक्रिया, जानें किसे मिली राहत और कहां रोक बरकरार
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कोरोना के गिरते मामलों को देखते हुए आज से राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज सुबह 6 बजे से राजस्थान अनलॉक की तमाम गाइडलाइन भी लागू हो गई है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ खुल गए हैं।

जयपुर। राजस्थान में कोरोना वायरस (Rajasthan Corona Virus) के मामले लगातार कम होते दिख रहे हैं। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ कम होता जा रहा है। ऐसे में गहलोत सरकार ने लोगों को थोड़ी राहत देने का फैसला किया है। कोरोना के गिरते मामलों को देखते हुए आज से राजस्थान में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज सुबह 6 बजे से राजस्थान अनलॉक (Rajasthan Unlock) की तमाम गाइडलाइन भी लागू हो गई है। सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ खुल गए हैं। हालांकि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि राज्य में संक्रमण की दर कम हुई है, लेकिन अभी संक्रमण पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है।

इसको ध्यान में रखते हुए नई गाइडलाइन में सभी प्रदेशवासियों से कोविड प्रोटोकॉल (Covid Protocol) की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जैसे-जैसे एक्टिव केसेज की संख्या में कमी आएगी, छूट का दायरा और बढ़ेगा। अनलॉक की प्रक्रिया के दिशा-निर्देशों में विभिन्न गतिविधियों के लिए छूट उन्हीं स्थानों पर दी जा सकेगी, जहां पॉजिटिविटी दर 10 प्रतिशत से कम है या ऑक्सीजन, आईसीयू और वेंटीलेटर बेड का उपयोग 60 प्रतिशत से कम है।

हर शुक्रवार से वीकेंड कर्फ्यू

राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 10 हजार आने तक प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इन दिनों के अतिरिक्त सप्ताह के अन्य दिनों में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा।

अधिकांश पाबंदियां जस की तस

वहीं निजी वाहनों, सरकारी और निजी कार्यालयों, बेकरी और मिष्ठान की दुकानों को छोड़ दिया जाए तो कोई बड़ी राहत नई गाइड लाइन से लोगों को नहीं मिल पाई है। नई Guidelines की जारी दिशा निर्देशों में अधिकांश पाबंदियां जस की तस है। ऐसे में कोई बड़ी राहत नहीं मिल पाई।

तीन श्रेणियों में बांटा

नई गाइडलाइन में पॉजिटिव केस के अनुरूप ग्राम पंचायत एवं जिले को तीन श्रेणियों ग्रीन, येलो और रेड में बांटा गया है। जिन ग्राम पंचायतों में एक भी पॉजिटिव केस नहीं होगा, वह ग्रीन श्रेणी में होगी तथा 5 और इससे कम एक्टिव केस होने पर येलो तथा 5 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा। इसी प्रकार एक लाख जनसंख्या पर एक भी एक्टिव केस नहीं होने वाले जिले को ग्रीन तथा एक लाख जनसंख्या पर 100 एक्टिव केस तक येलो तथा 100 से अधिक एक्टिव केस होने पर रेड श्रेणी में रखा जाएगा।

शादी विवाहों पर रोक बरकरार

शादी-समारोह 30 जून, तक स्थगित, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज अनुमति 30 जून तक नहीं , विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल या हैल्पलाइन नम्बर 181 पर देनी होगी। विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टेन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।

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