UP News: राजा भैया के करीबी गोपालजी को सात साल की सजा, दस हजार जुर्माना भी भरना होगा

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की कुंडा विधानसभा सीट (Kunda Assembly Election) से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया (Raghuraj Pratap Singh) के करीबी और निवर्तमान एमएलसी अक्षय प्रताप (Akshay Pratap) को सात साल की सजा सुनाई गई है। स्पेशल कोर्ट (Special Court) ने उस पर दस हजार रुपये की जुर्माना राशि भरने के भी आदेश दिए गए हैं। अक्षय प्रताप को यह सजा फर्जी पते से लाइसेंस लेने के मामले में सुनाई गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एमएलसी चुनाव के लिए गोपालजी ने जनसत्तादल लोकतांत्रिक पार्टी से एमएलसी का पर्चा भरा है। कोर्ट ने पुलिस अफसरों और राजस्व कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई का आदेश दिया है।
अक्षय प्रताप उर्फ गोपालजी पर 6 सितंबर 1997 को आईपीसी की धारा 420, 468 और 471 के तहत केस दर्ज किया गया था। उन्हे एक दिन पहले ही मंगलवार को न्यायिक हिरासत में लिया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहे। सजा सुनाए जाते समय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी कोर्ट में मौजूद रहे।
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