हाईकोर्ट ने 16 विदेशी जमातियों को दी जमानत, 21 अप्रैल को गिरफ्तार कर भेजा गया था जेल

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए विदेशी जमातियों को एक राहत की खबर दी है। जेला की सजा काट रहे विदेशी जमातियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। अपने फैसले के तहत हाईकोर्ट ने 16 विदेशी जमातियों को जमानत दे दी।
सूत्रों के मुताबिक, कोरोना महामारी के चलते जिला कोर्ट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है। इस कारण इन जमातियों की जमानत हाईकोर्ट ने दी है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई के बाद 7 इंडोनेशियाई और 9 थाइलैंड के जमातियों को जमानत दे दी।
दो अलग-अलग धारा में दर्ज हुई थी FIR
ये सभी विदेशी दिल्ली में स्थित मरकज निजामुद्दीन से प्रयागराज आए थे। शाहगंज थाने में कोरोना लॉकडाउन के नियमों का उल्ल्घंन के तहत विदेशी जमातियों के खिलाफ दो अलग-अलग एफआईआर दर्ज की गई थी।
धारा 188, 269, 270, 271, आईपीसी 3 महामारी अधिनियम और 14 बी,14 सी में एफआईआर दर्ज की गई थी। इन विदेशी जमातियों को 21 अप्रैल को करेली के महबूबा पैलेस से गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद सभी को जेल भेजा गया था।
इस मामले में 16 विदेशी जमातियों के अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर मो. शाहिद को भी 120बी के तहत आरोपी बनाया गया था। धारा 120बी के तहत मस्जिद हेरा में ठहरे 9 थाईलैंड के जमातियों और मस्जिद इमाम उजैफा के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया था।
हालांकि अभी भी कई जमातियों का केस दिल्ली की अदालत में चल रहा है। इनमें से कई लोगों को जमानत मिल चुकी है, तो कुछ लोग अभी भी कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं।
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