यूपी में शराब की ऑनलाइन बिक्री की अनुमति देने से इलाहाबाद हाईकोर्ट का इनकार, जानिये योगी सरकार का इसे लेकर क्या रूख?

उत्तर प्रदेश में घर बैठे शराब की डिलीवरी चाहने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की आनलाइन बिक्री की अनुमति की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट का कहना है कि यह राज्य सरकार का नीतिगत मसला है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक अधिवक्त की ओर से दाखिल इस याचिका में कहा गया था कि वरिष्ठ नागरिकों समेत कई ऐसे लोग हैं, जिन्हें कि दुकानों पर जाकर शराब खरीदने में परेशानी उठानी पड़ती है। कुछ राज्य सरकारों ने शराब की आनलाइन बिक्री और होम डिलीवरी की अनुमति देने के लिए अधिसूचना जारी की है। अगर प्रदेश में भी ऑनलाइन शराब डिलीवरी की अनुमति दी जाए तो इससे राजस्व में वृद्धि होगी। साथ ही शराब की दुकानों पर अनावश्यक भीड़ भी नहीं होगी।
राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने दलील रखी कि प्रदेश सरकार सरकार शराब की ऑनलाइन बिक्री के पक्ष में नहीं है। कुछ राज्यों में कोरोना महामारी के पीक पर होने की वजह से शराब की ऑनलाइन बिक्री को मंजूरी दी गई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर जा चुकी है। इसके चलते यह याचिका खारिज की जानी चाहिए। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने शराब की ऑनलाइन बिक्री से सरकार के राजस्व को बढ़ाने पर चिंता जताई है। हाई कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ याचिका को खारिज कर दिया कि यह प्रदेश सरकार का नीतिगत मामला है।
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