Prayagraj Violence: मास्टरमाइंड जावेद के घर पर बुलडोजर चलने के खिलाफ हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से मांगा जवाब, 30 को होगी सुनवाई

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के प्रयागराज (Prayagraj) में 10 जून को जुमे की नमाज (Jume Ki Namaz) के बाद भड़की हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद मोहम्मद उर्फ पंप (Mastermind Javed Mohammed) के घर पर चले बुलडोजर (Bulldozer Action) के खिलाफ अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) में आज सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार (UP Government) के अधिवक्ता से इस पर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रयागराज हिंसा मामले के मास्टरमाइंड जावेद उर्फ पंप की पत्नी परवीन फातिमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अर्जी लगाई है। परवीन फातिमा ने अर्जी में लिखा है कि जिस मकान को ढहाया गया है, वो उनके नाम पर है। मकान को ढहाने के लिए जो नोटिस दिया गया था, उसमें उनके पति का नाम जावेद लिखा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन ने मनमाने तरीके से उनका मकान ढहा दिया। ऐसे में उनके मकान पर बुलडोजर चलने की कार्यवाही अवैध थी।
फातिमा ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनका मकान दोबारा बनवाया जाए और जिन्होंने मकान को ढहाए हैं, उन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की है कि जब तक नया घर नहीं बनता, तब तक उन्हें सरकारी आवास में रहने की अनुमति मिलनी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अंजनी कुमार मिश्रा और जस्टिस सैयद वाइज मियां की डिवीजन बेंच ने इस अर्जी पर सुनवाई की। अर्जी में यूपी सरकार, प्रयागराज मंडल के कमिश्नर, जिले के डीएम व एसएसपी और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को पक्षकार बनाया गया है। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के वकील से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। अब मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
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