श्री कृष्ण जन्मभूमि का होगा Videography Survey, इलाहाबाद HC ने जिला कोर्ट को दिया 4 महीने का समय

मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmabhoomi) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी मस्जिद (Varanasi Gyanvapi Masjid) की तरह इसकी भी वीडियोग्राफी कराकर 4 महीने में सर्वे रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यह आदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ( Allahabad High Court) के न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने दिया है।
इसी बीच याचिकाकर्ता मनीष यादव (Manish Yadav) ने दावा किया कि हाईकोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिया हैं। सर्वेक्षण के लिए एक वरिष्ठ वकील को कमिश्नर और दो वकीलों को सहायक कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया जाएगा। सर्वे के दौरान वादी और प्रतिवादी भी मौजूद रहेंगे।
बता दें कि भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के मुख्य पक्ष मनीष यादव ने पिछले साल मथुरा की जिला अदालत में एक अर्जी दाखिल कर विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग की थी। एक साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इस अर्जी पर सुनवाई अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। मनीष यादव ने हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court,) में अर्जी दाखिल कर मामले की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करने की मांग की थी।
इसी कढ़ी में इलाहाबाद हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण जन्मस्थान-ईदगाह विवाद मामले (Shri Krishna Janmasthan-Idgah dispute case) में सोमवार को सुनवाई हुई। हाईकोर्ट में सुनवाई करते हुए निचली अदालत को 4 महीने में सुनवाई पूरी करने को कहा है। अब मथुरा की जिला अदालत को तय करना है कि वह मनीष यादव की अर्जी पर क्या फैसला लेती है? जिला अदालत को 4 महीने में फैसला सुनाना है।
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