Breaking: Lakhimpur Kheri मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की लव कुश समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका

Breaking: Lakhimpur Kheri मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की लव कुश समेत 4 आरोपियों की जमानत याचिका
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उत्तर प्रदेश के लखीमपुर हिंसा (Lakhimpur Kheri case) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव कुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri case) मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लव कुश, अंकित दास, सुमित जायसवाल और शिशुपाल की जमानत याचिका खारिज कर दी है। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच (Lucknow) में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। हालांकि इसी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर दोबारा सुनवाई होनी है।

बता दें कि इससे पहले लखीमपुर कांड (Lakhimpur Khand) के मुख्य आरोपी रहे अजय मिश्रा (Ajay Misra) की सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका कैंसिल कर दी थी। उन्हें एक सप्ताह में हाजिर होने का आदेश दिया गया था। बाद में तिकुनिया कांड (Tikuniya khand) के आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू ने सरेंडर कर दिया था।

यह है घटना मामला

बता दें कि, बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य (BJP leader Keshav Prasad Maurya) से नाराज किसानों का एक गुट अक्टूबर 2021 में प्रदर्शन कर रहा था। तभी लखीमपुर खीरी (lakhimpur kheri) में भाजपा मंत्री के बेटे के ड्राइवर ने कथित तौर पर किसानों पर कार चढ़ा दी थी। गुस्साए किसानों ने बीजेपी (BJP) के दो कार्यकर्ताओं और एक ड्राईवर की पीट-पीट कर हत्या कर डाली। इनमें एक स्थानीय पत्रकार (Jouranlist) की भी मौत हो गई थी। जिसको लेकर जमकर बवाल हुआ था। वहीं पुलिस ने इस मामले में भाजपा नेता के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को भी आरोपी मानते हुए गिरफ्तार किया था।

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