SDM की सरकारी गाड़ी का 26,500 रुपये का कटा चालान, DM के आदेश पर ARTO ने की कार्रवाई, जानें क्या है मामला

SDM की सरकारी गाड़ी का 26,500 रुपये का कटा चालान, DM के आदेश पर ARTO ने की कार्रवाई, जानें क्या है मामला
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उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में SDM सदर की सरकारी गाड़ी गलत नंबर प्लेट और अन्य कई खामियों के साथ चल रही थी। शिकायत मिलने पर जिला अधिकारी ने कार्रवाई की है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के अमरोहा (amroha) जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। अमरोहा सदर के एसडीएमजिस सरकारी इनोवा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका 26 हजार 500 रुपए का चालान (challan) काटा गया है। चालान अमरोहा के DM के कहने पर ARTO ने काटा है। बीते दिनों जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में एक सदस्य ने एसडीएम की सरकारी गाड़ी को लेकर मुद्दा उठाया था। जिसके बाद डीएम ने एसडीएम की गाड़ी की जांच के आदेश दिए...

सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उठा था मुद्दा

बीते दो दिन पहले कलेक्ट्रेट सभागार में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक चल रही थी। इसी दौरान समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा ने एसडीएमसदर की कार का मुद्दा अधिकारियों के सामने उठाते हुए बताया कि एसडीएम की कार की नंबर प्लेट फर्जी है। जो गाड़ी का नंबर इनकी सरकारी इनोवा गाड़ी पर लिखा हुआ है, वह इनोवा कार का नही बल्कि बलेनो कार का है। इस बात को सुनकर डीएम बाल कृष्ण त्रिपाठी समेत अन्य अधिकारी भी सन्न रह गए। डीएम ने तत्काल ARTO को मामले की जांच के आदेश देते हुए शाम तक रिपोर्ट देने को कहा।

सही निकली शिकायत

ARTO की जांच में एसडीएम की गाड़ी की जांच की गई और शिकायत सही पाई गई। मामले की जांच रिपोर्ट ARTO ने एसडीएम को सौंप दी। जिसके बाद डीएम के आदेश पर आरटीओ ने गाड़ी का 26 हजार 500 रुपये का चालान काट दिया। मामले की जानकारी देते हुए डीएम बालकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि गाड़ी पर लगा नंबर प्लेट फर्जी नही था। नंबर प्लेट सही थी लेकिन बारिश के चलते नंबर प्लेट के कुछ अक्षर मिट गए थे। जोकि कानूनन गलत है। कुछ अक्षर मिट जाने की वजह से गाड़ी का नंबर दूसरी गाड़ी से मैच कर रहा था।

सरकारी वाहन नहीं कर रहे नियमों का पालन

मामले में सड़क सुरक्षा समिति के सदस्य अनिल कुमार जग्गा ने बताया कि कई विभागों में वाहन किराए पर लेकर संचालित किए जा रहे हैं। उनमें से अधिकतर वाहन, निजी वाहन के रूप में रजिस्टर्ड हैं। जबकि नियमानुसार व्यावसायिक वाहन में रजिस्टर्ड होने चाहिए और इंश्योरेंस-फिटनेस होना चाहिए। इन वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई है। एसडीएम की गाड़ी में लगी नंबर प्लेट में भी कुछ नंबर मिस थे। जबकि गाड़ी का पॉल्यूशन और इंश्योरेंस 2020 में ही खत्म हो गया था।

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