Hate Speech Case: आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार, कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई

Hate Speech Case: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान (Azam Khan) के खिलाफ हेट स्पीच (Hate Speech Case) मामले में रामपुर की अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों और अधिकारियों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया था। इसके बाद एडीओ पंचायत अनिल चौहान ने थाना शहजाद नगर में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था। आजम खान इस मामले में जमानत पर बाहर चल रहे हैं।
अप्रैल 2019 में, एक चुनाव अधिकारी की शिकायत पर आज़म खान (Azam Khan) के खिलाफ अभद्र भाषा का मामला दर्ज किया गया था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि समाजवादी पार्टी (SP Leader) के नेता ने संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के लिए अभद्र भाषा (Hate Speech) का इस्तेमाल किया, उन्हें धमकी दी और दंगा भड़काने की कोशिश की थी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि एसपी नेता ने धर्म के नाम पर वोट मांगे और 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान नफरत फैलाने की कोशिश की थी।
आजम खान के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज
आजम खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) और 505(1) (किसी भी बयान, अफवाह या रिपोर्ट को प्रकाशित या प्रसारित करना) के साथ-साथ धारा 125 (वर्गों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आजम खान ने भाजपा की नेता जया प्रदा के खिलाफ रामपुर लोकसभा सीट (Rampur Loksabha Seat) से 2019 का संसदीय चुनाव सफलतापूर्वक लड़ा, लेकिन बाद में 2022 में यूपी राज्य विधानसभा के लिए चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी सदस्यता छोड़ दी। 2019 के चुनाव अभियान के दौरान, आजम खान ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी (CM Yogi Adityanath) के खिलाफ कुछ टिप्पणी की। सपा नेता के खिलाफ धोखाधड़ी, जमीन पर कब्जा करने और अन्य आपराधिक गतिविधियों जैसे गंभीर अपराधों के तहत 80 से अधिक मामले दर्ज हैं।
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