काम की खबर: अब यूपी में 7 दिनों में मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, जरूरी होंगे ये दस्तावेज

काम की खबर: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने अधिसूचित परिवहन विभाग की 24 सेवाओं से जुड़े कार्य को सात दिनों के अंदर पूरे करने के निर्देश दिए हैं। इसमें ड्राइविंग लाइसेंस की सेवाएं को भी शामिल किया गया है। यह कार्य जनहित गारंटी अधिनियम के तहत पूरा होगा।
वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी विभिन्न सेवाओं के लिए लखनऊ एवं गाजियाबाद जिले में टोकन व्यवस्था पायलट योजना के रूप में लागू की गई है। जिससे आवेदक टोकन के जरिए अपना कार्य करा सकेंगे। अधिकारियों ने बताया कि यहां के कार्यों को देखने के बाद यह अन्य जिलों में भी लागू की जाएगी।
वाहन खरीदारों को तुरंत होगा रजिस्ट्रेशन नंबर उपलब्ध
बता दें परिवहन विभाग से जुड़े कार्यों के लिए ऑनलाइन सेवाा की शुरुआत की गई है। जिसकी जानकारी लेन के लिए शुक्रवार को मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों तथा परिवहन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ बातचीत की।
इस दौरान बताया गया कि व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों के पंजीकरण के लिए, पूरे राज्य में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ दस्तावेज अपलोड करने की प्रणाली लागू की गई है। जिसके जरिए अब डीलर को भौतिक दस्तावेज को उप संभागीय परिवहन कार्यालय में लाने के बजाय ऑनलाइन काम होगा।
इससे वाहन खरीदारों को रजिस्ट्रेशन नंबर तुरंत आवंटित होगा।
ऑनलाइन के जरिए होगी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त
इसके साथ ही वाहन पंजीकरण पुस्तिका, परमिट और ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन प्रिंट प्राप्त करने की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। आवेदक parivahan.gov.in पर या विभागीय वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in पर जाकर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
आवेदकों को कई अन्य वाहन संबंधित सेवाओं के लिए दस्तावेज़ और स्लॉट आरक्षण अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान की गई है।
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