बुलंदशहर में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा, महज इतने दिनों में आया फैसला

बुलंदशहर में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या करने के दोषी को फांसी की सजा, महज इतने दिनों में आया फैसला
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अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी 2021 को दो बहनें खेत पर गई थीं। आठ वर्षीय एक बच्ची पानी पीने के लिए खेत के पास मौजूद हरेंद्र के घर में चली गई। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा। जानिये कैसे हुआ था वारदात का खुलासा...

उत्तर प्रदेश में बच्चियों से दुष्कर्म और हत्या के मामले तो आए दिन सामने आते हैं, लेकिन अब जो फैसला सामने आया है, उससे मानसिक विकृति रखने वाले लोगों को नसीहत जरूर हासिल होगी। बुलंदशहर में आठ साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी को पॉक्सो कोर्ट ने दोषी करार देकर फांसी की सजा सुनाई है। खास बात है कि कोर्ट का यह फैसला महज 140 दिन में सामने आया है। दोषी पर 1.20 लाख रुपए का जुर्माना राशि भी लगाई गई है, जो कि पीड़ित परिवार को दी जाएगी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अनूपशहर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 25 फरवरी 2021 को दो बहनें खेत पर गई थीं। आठ वर्षीय एक बच्ची पानी पीने के लिए खेत के पास मौजूद हरेंद्र के घर में चली गई। इसके बाद से उसका कोई सुराग नहीं लगा। बाद में पुलिस को उसका शव हरेंद्र के घर के बाहर एक गड्ढे में दबा मिला। पोस्टमार्टम कराने पर बच्ची से दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई।

आरोपी हरेंद्र वारदात को अंजाम देने के बाद गांव में ही मौजूद था, लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है तो वह शव बरामद होने से पहले ही फरार हो गया था। पुलिस ने उसे तीन मार्च को हिमाचल प्रदेश के शिमला से गिरफ्तार किया गया था। हरेंद्र ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया था, जिसके बाद पुलिस ने भी त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट दायर कर दी।

अब बुलंदशहर की पॉक्सो कोर्ट ने हरेंद्र को दोषी पाते हुए हत्या, रेप और पॉक्सो एक्ट में फांसी की सजा सुनाई है। दोषी को कुल 1.20 लाख रुपये की जुर्माना राशि लगाई गई है, जो कि पीड़ित परिवार को दी जाएगी। कोर्ट के फैसले पर पीड़ित परिवार ने संतुष्टी जताई है। पीड़ित पिता का कहना है कि उन्हें आज न्याय मिल गया। उन्होंने कहा कि ऐसी वारदातें करने वाले प्रत्येक आरोपी को फांसी की सजा होनी चाहिए ताकि समाज में बच्चियां बिना किसी डर के रह सकें।

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