दिनदहाड़े विधायक की हत्या में अतीक अहमद के भाई समेत 6 पर आरोप तय, इस दिन होगी अगली सुनवाई

इलाहाबाद (Allahabad) से बसपा विधायक रहे राजू पाल (MLA Raju Pal) की दिनदहाड़े हुई हत्या (Murder) के मामले में माफिया अतीक अहमद (atique ahmed) के भाई अशरफ समेत छह लोगों के खिलाफ आरोप तय कर दिए गये हैं। सीबीआई (CBI) कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तारीख तय की है। आरोपियों पर हत्या, हत्या की साजिश व हत्या का प्रयास करने के आरोप तय किये गये हैं। सुनवाई के लिए अशरफ और फरहान को जेल से लाकर पेश किया गया। वहीं अन्य सभी आरोपी जमानत पर चल रहे हैं, जो खुद न्यायालय में पेश हुए। हालांकि सभी आरोपियों ने कोर्ट के सामने आरोपों से इनकार करते हुए मामले के ट्रायल की मांग की है।
दिनदहाड़े की गई थी विधायक राजू पाल की हत्या
माफिया अतीक अहमद यूपी की इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। साल 2004 में वो सपा के टिकट से इलाहाबाद का सांसद चुना गया। जिसके बाद उसने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली हो गई। उपचुनाव में अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ को खड़ा किया। वहीं बसपा ने इस चुनाव में राजू पाल को टिकट दिया। चुनाव में राजू पाल ने अतीक के भाई को हरा दिया। इसके कुछ महीने बाद ही 25 जनवरी, 2005 को बीच सड़क पर दिनदहाड़े राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना में दो और लोगों की मौत हो गई और दो लोग घायल भी हुए। हत्या का आरोप माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ पर लगा।
सीबी-सीआईडी से होते हुए सीबीआई तक पहुंची मामले की जांच
मामले में राजू पाल की पत्नी पूजा पाल (Pooja Pal) ने धुमनगंज थाने में अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत अन्य लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 12 दिसंबर 2008 को इसी मामले की जांच सरकार द्वारा सीबी-सीआईडी को सौंप दी गई। सीबी-सीआईडी की जांच से असंतुष्ट परिवार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी 2016 को मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई ने जांच के बाद अगस्त 2019 में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
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