मुख्तार अंसारी पर शत्रु संपत्ति कब्जाने के मामले में आरोप तय, 29 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

उत्तर प्रदेश के बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर शत्रु संपत्ति (Enemy Property) कब्जाने के मामले में आरोप तय हो गए हैं। लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने अंसारी के खिलाफ जालसाजी, धोखाधड़ी से शत्रु संपत्ति पर कब्जा और अवैध निर्माण के मामले में आरोप तय किए हैं। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि तय की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्तार अंसारी और उसके बेटों के खिलाफ 27 अगस्त 2020 को हजरतगंज थाने में मामला दर्ज किया गया था। स्थानीय क्षेत्र लेखपाल सुरजन लाल ने यह शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने शिकायत में कहा था कि जियामऊ इलाके में कुछ जमीन मोहम्मद वसीम के नाम पर दर्ज थी, जो पाकिस्तान चला गया था। ऐसे में उसकी जमीन को शत्रु सपंत्ति के रूप में सरकार के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की थी। इस जमीन को मुख्तार अंसारी, उसके बेटे उमर अंसारी और अब्बास अंसारी ने फर्जी दस्तावेजों के सहारे हड़प लिया। इससे सरकार को करोड़ों रुपये से ठगी की गई।
स्थानीय क्षेत्र लेखपाल की शिकायत पर जब केस दर्ज हुआ तो मुख्तार अंसारी ने जमानत अर्जी दाखिल की और खुद को निर्दोष बताते हुए कहा था कि उन्हें राजनीतिक रंजिश के चलते फंसाया गया है। मुख्तार अंसारी की इस दलील को कोर्ट ने खारिज कर दिया और जमानत देने से इनकार कर दिया था। बीते मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी की पेशी हुई थी। अब एमपी-एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप तय करके अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि तय कर दी है।
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