फिरोजाबाद में दोहरे हत्याकांड में दंपति को मिली उम्रकैद की सजा, छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया

उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद (Firozabad) में करीब साढ़े पांच साल पहले दो सगे भाइयों की हत्या (Double Murder) मामले में सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय (District And Sessions Court) ने दंपति को दोषी करार देकर उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि न भरने पर दोषियों को छह-छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने इसी मामले में चार आरोपियों को पर्याप्त सबूत न होने पर बरी भी कर दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना खैरगढ़ क्षेत्र के गांव शेखूपुरा हाथवंत के अनुराग शर्मा ने 16 दिसंबर 2017 को थाना खैरगढ़ में भोला जाटव, पत्नी ज्योति एवं निर्मला देवी, रामू, श्याम सिंह और ब्रजेश के खिलाफ केस दर्ज कराया था। अनुराग शर्मा ने आरोप लगाया था कि ताऊ प्रभुदयाल का भोला के खेत में पशु जाने को लेकर विवाद हुआ था। प्रभुदयाल ने भोला को कहा था कि अपने पशुओं को बांधकर रखे क्योंकि इससे फसल को नुकसान होता है। इस बात पर आरोपियों ने गाली गलौच करना शुरू कर दिया। जब विरोध किया तो आरोपियों ने सरियों और लाठी डंडों से पिटाई शुरू कर दी।
अनुराग ने शिकायत में कहा था कि उसके पिता शंभूदयाल और भाई विकास बचाने गए तो उन्होंने उन पर भी हमला कर दिया। इस हमले में पिता शंभूदयाल और ताऊ प्रभुदयाल की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के साथ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि जिला सत्र न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर और तमाम दस्तावेजों के आधार पर भोला और उसकी पत्नी ज्योति को उम्रकैद और छह-छह हजार रुपए के जुर्माने की की सजा सुनाई है। अदालत ने अन्य आरोपियों बृजेश, रामू, निर्मला और श्याम सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी किया गया है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS