तीन साल बाद मिला रेप पीड़िता को इंसाफ, कोर्ट ने आरोपी को सुनाया 20 साल कैद की सजा

उत्तर प्रदेश में एक मासूम बच्ची को आखिरकार तीन साल बाद इंसाफ मिल ही गया। तीन साल पहले आठ साल की दलित मासूम रेप का शिकार हो गई थी। तब से लेकर अब तक कोर्ट में आरोपी के खिलाफ केस चल रहा था।
जिसे अब जाकर अदालत ने रेप आरोपी को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह घटना बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र की है।
75 फीसदी राशि पीड़िता को मिलने का आदेश
सहायक शासकीय अधिवक्ता रामसुफल सिंह ने बताया कि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद रेप आरोपी छोटे उर्फ अजय सिंह को दोषी करार दिया।
अदालत ने दोषी करार देते हुए बुधवार को आरोपी अजय सिंह को 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट की ओर से सजा सुनाने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है।
उन्होंने आगे बताया कि इस जुर्माने की राशि में से 75 फीसदी पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।
तीन साल पहले हुई थी रेप की घटना
आपको बता दें कि बांदा जिले के मरका थाना क्षेत्र में 22 जुलाई 2017 को एक दलित बच्ची गांव के पास ही जंगल में मवेशी चरा रही थी। इसी दौरान रेप आरोपी ने बच्ची को अकेला देख दबोच लिया। इसके बाद किनारे ले जाकर बच्ची के साथ रेप कर दिया।
जहां बच्ची की तलाशी करने के बाद जंगल में गंभीर अवस्था में पड़ी मिली। वहीं, आरोपी वारदात को अंजाम देने के बाद मौके पर से भाग गया था।
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