Gyanvapi Verdict: फैसला सुनते ही वकीलों ने लगाये हर-हर महादेव के जयकारे, बनारस में धारा 144 लागू

ज्ञानवापी मस्जिद (Gyaanvapi Mosque) प्रकरण में आज यानी सोमवार का दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी स्थित शृंगार गौरी के नियमित दर्शन-पूजन और विग्रहों के संरक्षण पर अपना फैसला आज दोपहर 2 बजकर 25 मिनट पर सुना दिया। जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने फैसला सुनाया कि इस मामले में आगे भी सुनवाई जारी रहेगी। वहीं मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी गई। फैसला आते ही वकीलों ने कोर्ट परिसर में हर हर महादेव के जयकारे लगाने शुरू कर दिए।
हाईकोर्ट जायेगा मुस्लिम पक्ष
अदालत को आज सिर्फ यही फैसला करना था कि दोनों पक्षों की याचिका सुनने योग्य है या नहीं। कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली और मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। फैसले से मुस्लिम पक्ष असंतुष्ट नजर आया। मुस्लिम पक्ष के वकील ने बताया कि, हम फैसले से संतुष्ट नहीं हैं। जज साहब ने फैसला कानून के हिसाब से नहीं दिया है। अभी ऊपरी अदालत के दरवाजे खुले हुए हैं, हम इसके खिलाफ हाईकोर्ट की शरण लेंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि, ऊपरी अदालत में हमें न्याय मिलेगा।
7 महिलाओं ने दायर की थी याचिका
ज्ञानवापी मस्जिद के एक हिस्से में 1993 से पहले नियमित दर्शन होते थे। इसी स्थिति को बहाल करने के लिए 7 महिलाओं ने मिलकर एक याचिका सिविल जज की अदालत में दायर की थी। उनकी इसी याचिका पर मई के महीने में अदालत ने आदेश देते हुए पूरे ज्ञानवापी परिसर का सर्वे कराया था। ये सर्वे चार दिनों तक चला था, जिसमें करीब 1500 तस्वीरें और 12 घंटे की विडियोग्राफी की गई थी। इसी सर्वे में पत्थर की एक आकृति निकली थी, जिसे हिन्दू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था। इनके अलावा भी कई ऐसे चिन्ह मिले थे, जोकि हिन्दू देवी-देवताओं से सम्बंधित थे।
वाराणसी में पुलिस मुस्तैद, धारा 144 लागू
धार्मिक मामला होने के कारण वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए. सतीश गणेश ने रविवार को ही पुरे जिले में धारा 144 लागू कर दी थी। पुलिस-प्रशासन भी इस समय हाई अलर्ट पर है। सभी पुलिस अधिकारियों को अतरिक्त सतर्कता के साथ हर समय मुस्तैद रहने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है।
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