Gyanvapi Masjid: ज्ञानवापी केस की सुनवाई वाराणसी की डिस्ट्रिक कोर्ट करेगी, जानिये सुप्रीम कोर्ट ने आगे क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने आज दोपहर तीन बजे ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई वाराणसी में जिला न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई अधिक अनुभवी और परिपक्व हाथों होनी चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि हम ट्रायल जज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन अनुभवी हाथों से इस केस के निपटाए जाने से सभी पक्षों को फायदा होगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने आगे सुझाव दिया कि मस्जिद के अंदर पूजा के मुकदमे की सुनवाई जिला न्यायाधीश द्वारा की जाए। जिला न्यायाधीश मस्जिद समिति की याचिका पर फैसला करेंगे कि हिंदू पक्ष द्वारा मुकदमा चलने योग्य हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा, नमाज के लिए मुसलमानों को प्रवेश का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- धार्मिक चरित्र पता लगाना वर्जित नहीं
मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अहमदी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि पूजा स्थल के धार्मिक चरित्र को बदलने पर स्पष्ट रूप से रोक है। अहमदी ने कहा कि सर्वे के लिए आयोग का गठन क्यों किया गया? क्या वहां क्या था? इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी स्थान के धार्मिक चरित्र का पता लगाना वर्जित नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट लीक होने पर भी नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम देश में संतुलन की भावना बनाए रखने के संयुक्त मिशन पर हैं।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS