हापुड़ रेप कांड में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, दो महीने पहले हुई थी मासूम के साथ दरिंदगी

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की रहने वाली एक मासूम बच्ची को आखिरकार इंसाफ मिल ही गया। बच्ची के साथ हुई रेप की घटना में अपर जिला जज बीना नारायण की अदालत ने आरोपी के खिलाफ एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। जिला जज बीना नारायण की अदालत ने आरोपी दलपत को मरने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
रेप कांड की यह घटना आज से करीब दो महीने पहले 6 अगस्त 2020 को हापुड़ के गढ़ थानाक्षेत्र में हुई थी। यह केस दो महीने से जिला अदालत में चल रहा था। जहां मामले की जांच के बाद महज दो महीने में जिला जज बीना नारायण की अदालत ने एक 6 वर्षीय मासूम बच्ची को इंसाफ दिलाया है।
हालांकि अपर जिला जज बीना नारायण की अदालत ने पहली बार किसी आरोपी के खिलाफ फैसला नहीं सुनाया है, इसके पहले रेप के बाद हत्या केस में 15 अक्टूबर 2020 को दो आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी।
आरोपी पूरी रात बच्ची के साथ करता रहा रेप
बता दें कि 6 अगस्त 2020 की शाम को एक छह साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। इस दौरान बाइक पर आए आरोपी दलपत ने बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गए। इसके बाद पूरी रात एक खेत में उसके साथ रेप करता रहा।
परिजन बच्ची को काफी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन बच्ची का कुछ पता नहीं चल पाया था। इसके बाद परिजन थाने में बच्ची के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस और परिजन पूरी रात बच्ची को ढूंढते रहे। इस बीच सुबह बच्ची एक खेत में बेहोश पड़ी मिली थी।
पुलिस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज तलाशी शुरू कर दी थी। इस बीच आरोपी दलपत ने पुलिस को चकमा देने के लिए एक सुसाइड नोट और अपने कपड़े को गंगा नदी के किनारे छोड़ दिया था।इस लेटर में आरोपी ने लिखा था कि वह पुलिस से बचने के लिए गंगा नदी में कूदकर आत्महत्या कर रहा है।
लेकिन एसपी हापुड़ संजीव सुमन को मिले यह सुसाइड नोट एक नाटकीय साजिश का शक हुआ। जिसके तहत आरोपी की तलाशी जारी रखी और इस पर 2.5 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 15 अगस्त को पुलिस ने आरोपी दलपत को गिरफ्तार कर लिया था।
जहां इस केस में अपर जिला जज बीना नारायण की अदालत ने आरोपी दलपत को मृत्यु होने तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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