Hate Speech Case: सपा नेता आजम खान को 3 साल की सजा, विधायकी से भी धो सकते हैं हाथ

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के कद्दावर नेता और रामपुर विधायक (Rampur MLA) आजम खान (Azam Khan) की सियासी पारी के लिए आज (27 अक्टूबर) का दिन बेहद अहम है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट (MP-MLA Court) ने आजम खान को भड़काऊ भाषण देने के मामले में आईपीसी की तीन धारा 153-ए, 505-ए और 125 जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत दोषी ठहराया है।
वही कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खान को तीन साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वही सजा के एलान के बाद समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खां की विधानसभा सदस्यता (Assembly Membership) जाना तय हो गई है। कोर्ट परिसर और बाहर सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस तैनात की गई है।
वही आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा था की हमने अपनी पूरी बहस कर ली है। जो भी भाषण हैं, यह हमारा भाषण नहीं है। ये सभी फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। अभियोजन पक्ष कोर्ट (Court) में अपना मामला साबित नहीं कर पाया है। अभियोजन और हमने अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। हमारे द्वारा उठाए गए बिंदुओं का वह स्पष्ट जवाब नहीं दे सके। हमने ऐसा कोई अभद्र भाषा नहीं दी है और हमारे खिलाफ एक फर्जी मामला तैयार किया गया है।
आपको बता दें कि भड़काऊ भाषण (Inflammatory Speech) का यह मामला 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। आजम खान ने रामपुर की मिलक विधानसभा में चुनावी भाषण के दौरान कथित तौर पर आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणी की थी। इसकी शिकायत भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने की थी। इस मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 27 अक्टूबर को फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोषी ठहराया है। और तीन साल की सजा सुनाई है।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS