Hathras Case: हाथरस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा - इलाहाबाद हाईकोर्ट करे मामले में निगरानी

Hathras Case: उत्तरप्रदेश के हाथरस में कथित तौर पर गैंगरेप मामले में आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की निगरानी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश जारी किए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि सीबीआई अपनी सारी रिपोर्ट्स अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंपे।
पिछली सुनवाई में मांगी थी सुरक्षा की जानकारी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूपी सरकार से हाथरस पीड़ित परिवार के सुरक्षा की जानकारी मांगी थी। इस मामले में यूपी सरकार ने कोर्ट को बताया था कि हाथरस गांव में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही घर के बाहर सीसीटीवी कैमरे के साथ-साथ निजी तौर पर परिवार के सदस्यों को सुरक्षाकर्मी भी दिए गए हैं। वहीं एसआईटी की मांग पर भी यूपी सरकार ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी। यूपी सरकार ने कहा था कि मामला अब सीबीआई के हाथ में है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोर्ट एसआईटी के गठन का आदेश देती है तो राज्य सरकार को इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी।
केस ट्रांसफर से इनकार
हाथरस पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने इस मामले को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अभी दिल्ली ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही केस ट्रांसफर करने की याचिका पर विचार किया जाएगा। इसके साथ ही पीड़ित परिवार ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही इस मामले की निगरानी की अपील की थी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए इसकी निगरानी इलाहाबाद हाईकोर्ट को सौंप दी है।
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