लखीमपुर हिंसा : मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 129 दिन बाद जेल से बाहर आया, राकेश टिकैत ने दिया यह बयान

उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के तिकोनिया हत्याकांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जेल से रिहा कर गया है। केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सशर्त जमानत दी थी। आशीष मिश्रा 129 दिन बाद जेल से बाहर आया है। रिहाई के बाद उन्हें इन शर्तों का पालन करना होगा।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाईकोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी है कि वह उत्तर प्रदेश छोड़कर किसी प्रदेश में नहीं जाएंगे। जमानत का दुरुपयोग नहीं करेंगे। बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि एसआईटी ने जो भी सबूत जुटाए, कहीं पर नहीं स्पष्ट लिखा है कि आशीष मिश्रा ने ड्राइवर को उकसाया था। इसके अलावा किसी को गोली भी नहीं लगी।
#WATCH उत्तर प्रदेश: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा जमानत पर रिहा हुए। pic.twitter.com/rUENpzvtZW
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 15, 2022
उधर, किसान नेता राकेश टिकैत ने आशीष मिश्रा की जमानत पर नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि आशीष मिश्रा को जमानत मिलने पर पीड़ित किसानों के परिवार और आंदोलन से जुड़े तमाम लोग व्यथित हैं। बता दें कि लखीमपुर खीरी कांड की जांच एसआईटी कर रही है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को गाड़ी से कुचलने की पूरी घटना सोची समझी साजिश थी। एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। एसआईटी ने आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बताया है। इसके अलावा कुल 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है।
10-15 मिनट में आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो जाएंगे। कोर्ट ने दो बार तीन लाख रुपये की जमानत राशि की मांग की थी। शहर से बाहर जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी : लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के वकील अवधेश कुमार सिंह pic.twitter.com/vjaHciW79G
— ANI_HindiNews (@AHindinews) February 15, 2022
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