लखीमपुर खीरी हिंसा का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मूछों को ताव देता कोर्ट पहुंचा, आज तय नहीं हुए आरोप

Lakhimpur Kheri violence: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) के तिकुनियां हिंसा (Tikuniya Violence) मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) आज कोर्ट में सुनवाई के लिए जाते समय अपनी मूछों को ताव देता नजर आया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा समेत अन्य 14 आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन नहीं हो सके। जिला जज की कोर्ट ने अब मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मई की तिथि निर्धारित की है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखीमपुर खीरी के तिकुनियां में तीन अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में आठ लोगों की मौत हुई थी। इस मामले में आज मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा और कुल 14 आरोपियों के खिलाफ आज कोर्ट में आरोप तय होने थे। करीब साढ़े बारह बजे सभी आरोपियों को कड़ी सुरक्षा के बीच जिला जेल से कोर्ट में पेश किया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता अरविन्द त्रिपाठी ने आशीष मिश्रा की डिस्चार्ज अर्जी (आरोपों से अलग करने की अर्जी) के खिलाफ आपत्ति दाखिल की। वहीं पांच आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता ने डिस्चार्ज अर्जी दाखिल की। ऐसे में शासकीय अधिवक्ता ने इन सभी डिस्चार्ज अर्जियों के खिलाफ भी आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने समय देते हुए अगली सुनवाई 24 मई तय कर दी है।
बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को जमानत दी थी। इसके बाद से किसान पक्ष जमानत के विरोध में सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। किसान पक्ष का कहना था कि उनका पक्ष सुने बिना ही हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को जमानत दे दी गई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 अप्रैल को अपना फैसला सुनाते हुए आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर सरेंडर करने के आदेश दिए थे। वो 24 अप्रैल 2022 से जेल में बंद है।
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