Lakhimpur Kheri हिंसा में आशीष मिश्रा को SC से मिली राहत, बढ़ी जमानत

यूपी के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी (Union Minister Ajay Mishra Tenny) के आरोपी बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) को कोर्ट ने एक बार फिर से राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आशीष मिश्रा की अंतरिम जमानत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आशीष मिश्रा अक्टूबर 2021 में लखीमपुर खीरी ((Lakhimpur Kheri) में आठ लोगों की मौत के मुख्य आरोपी हैं। कोर्ट ने 25 जनवरी को आशीष को आठ सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत (Interim Bail) दी थी, इसके साथ ही उसे निर्देश दिया था कि वह इस अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) या राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नहीं रहेगा।
पीड़ितों के वकील ने की जल्द सुनवाई की मांग
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) में मारे गए किसानों के परिवारों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील प्रशांत भूषण ने पीठ से आग्रह किया था कि वह निचली अदालत से इस मामले में दिन-प्रतिदिन सुनवाई करने के लिए कहे। इसके साथ ही भूषण ने पीठ से कहा कि इस मामले में तकरीबन 200 गवाह हैं और अभी तक केवल तीन गवाहों की ही पेशी हो सकी है। भूषण के द्वारा किए गए आग्रह पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि निचली अदालत को मामले की रोजाना सुनवाई करने का निर्देश देना संभव नहीं होगा, क्योंकि इससे वहां पर लंबित अन्य मामले प्रभावित हो सकते हैं।
Lakhimpur Kheri violence case | Supreme Court extends interim bail of accused Ashish Mishra till July 11 pic.twitter.com/1wyo5QdOM8
— ANI (@ANI) April 24, 2023
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ये है पूरा मामला
यूपी के लखीमपुर (Lakhimpur) में 3 अक्टूबर 2021 को कुछ किसान आंदोलन कर रहे थे। इस दौरान आंदोलन कर रहे उन किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी। किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के बाद मौके पर हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गया। इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी का बेटा आशीष मिश्रा मुख्य आरोपी है।
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