Lakhimpur Violence: लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, एसटीआई ने आशीष मिश्रा की जमानत के विरोध में यूपी सरकार को भेजी सिफारिश

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई। एसआईटी (SIT) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ अपील दायर करने के लिए यूपी सरकार (UP Government) से सिफारिश की है। मुख्य न्यायाधीश एन. वी. रमन, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने अब राज्य सरकार से सोमवार तक इस पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अगली सुनवाई चार अप्रैल को होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट से 10 फरवरी को जमानत मिली थी। इसके विरोध में पीड़ित परिवारों के साथ ही दो वकीलों ने शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। वकील प्रशांत भूषण ने शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल करते हुए आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग की थी।
मृतक परिवारों की ओर से अर्जी देने वाले जगजीत सिंह के अधिवक्ता की ओर से कहा गया था कि जमानत दिए जाने के लिए अपनाए गए मापदंडों की अनदेखी हुई है। कुछ दिन पहले अधिवक्ता सी एस पांडा और शिव कुमार त्रिपाठी ने भी आशीष मिश्रा की जमानत के खिलाफ शीर्ष कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी।
बता दें कि लखीमपुर खीरी में पिछले साल तीन अक्टूबर को कथित रूप से आशीष की कार से कुचलकर चार किसानों की मौत हो गई थी। इसके बाद भड़की हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ताओं के अलावा कार चालक और एक पत्रकार की भी मौत हो गई थी। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश कुमार जैन के नेतृत्व में पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की थी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS