मथुरा में नाबालिक की दुष्कर्म के बाद हत्या, कोर्ट ने 50 दिन के अंदर सुनाई फांसी की सजा

Uttar Pradesh: उत्तर प्रदेश के मथुरा में 8 अप्रैल, 2023 को एक नाबालिक के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। बता दें कि पुलिस इस मामले में सैफ पुत्र तस्सबुर खान को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। कोर्ट ने सैफ को मौत की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की 80 प्रतिशत राशि पीड़ित के परिवार को देने का आदेश दिया है।
विशेष न्यायाधीश (Special Judge) ने आज इस मामले में दोषी को सजा सुनाई। सुनवाई के दौरान आरोपी पर सभी दोष साबित हो गए। जिसके बाद कोर्ट ने इस मामले पर दोषी को फांसी की सजा सुनाई, साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं, कोर्ट ने आरोप पत्र (Charge Sheet) दायर करने के 15 दिन के अंदर अपना फैसला सुनाकर सबको चौका दिया है।
क्या है पूरा मामला
यह मामला मथुरा जनपद (Mathura District) का है। जहां केडीए कालोनी थाना (KDA Colony Police Station) जाजमऊ कानपुर के रहने वाले सैफ ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का बाद उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि बच्चा अंतिम बार उसी के साथ था। जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामले को जल्द से जल्द सुलझा लिया।
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पॉस्को एक्ट (posco act)
पॉस्को एक्ट भारत सरकार (Indian government) ने 2012 में लागू किया था। जिसके तहत नाबालिक बच्चों की सुरक्षा हो सके, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को नाबालिक माना गया है, अगर इनके साथ कोई यौन उत्पीडन संबंधित घिनौना काम करता है, तो उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। इस कानून के बनाने का मुख्य उद्दश्य यह था की कोई भी व्यक्ति बच्चों के साथ कोई घिनौना काम न करे। यदि इसमें संलिप्त कोई पाया जाता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके।
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