अभिनेत्री जयाप्रदा मामले में आजम खान और बेटा अब्दुल्ला की मिली जमानत, इतने रुपये करने पड़े जमा

पूर्व सांसद व भाजपा की नेता जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी मामले में आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को जमानत मिल गई है। मंगलवार देर शाम को मुरादाबाद की एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट एडीजे-5 में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। अदालत ने केस में आरोपियों की जमानत को मंजूरी दे दी।
वहीं आपको बता दें कि आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 50-50 हजार के दो जमानती व इतनी ही धनराशि पर निजी मुचलके पर रिहाई के आदेश दिए गए हैं। यह मामला पिछले साल जून में हुई घटना का आडियो वायरल हुआ तो सियासी हंगामा शुरू हो गया था। इसके बाद यह मामला थाना कटघर में आया था। जिसमें रामपुर के सांसद आजम, बेटे अब्दुल्ला, मुरादाबाद के सांसद डा. एसटी हसन के अलावा संभल के सपा नेता जावेद, आयोजक मोहम्मद आरिज व रामपुर के पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां के खिलाफ मुकदमा कायम कराया गया था। इनमें पूर्व नगर पालिका चेयरमैन अजहर खां अभी तक फरार है।
आपको बता दें कि मंगलवार देर शाम को आजम व अब्दुल्ला की जमानत अर्जी पर बहस हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाह नवाज सिब्तैन ने जमानत के लिए तर्क दिए गए। तर्क दिया कि केस में वादी घटना का चश्मदीद गवाह नहीं है। एफआईआर में आरोपी है। जबकि केस में पहले ही सांसद डा. एसटी हसन व आयोजक की जमानत हो चुकी है। जबकि राज्य सरकार की ओर से एडीजीसी कौशल गुप्ता ने जमानत देने का पुरजोर विरोध जताया। पर अदालत ने जमानत अर्जी को मंजूरी देते हुए रिहा करने के आदेश दे दिए गए।
सपा के इन नेताओं पर दर्ज हुआ था केस
पुर्व सांसद जयाप्रदा पर अभद्र टिप्पणी का मामला 30 जून, 2019 का है। रामपुर में आजम खां के सांसद बनने की खुशी में मुरादाबाद में मुस्लिम कालेज में सम्मान समारोह में सांसद डा. एसटी हसन आजम की तरफदारी करते-करते सांसद जयाप्रदा के लिए गलत शब्द बोल बैठे। सांसद का भाषण वायरल हुआ तो रामपुर के आवास विकास कालोनी के मुस्तफा हुसैन ने वीडियो के आधार पर सांसद आजम, एसटी हसन, अब्दुल्ला समेत सपा नेताओं के खिलाफ मुकदमा कायम कराया। मामले में सभी आरोपी कोर्ट में हाजिर हो चुके है। कोर्ट ने रामपुर के पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष के खिलाफ वारंट जारी किए हुए है। 15 दिसंबर को सुनवाई के दौरान विवेचक बिजेन्द्र सिंह की ओर से सांसद आजम खां की आवाज के सैंपलिंग के आदेश दिए है।
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