यूपी में ऑनलाइन के जरिए आयोजित होंगे मुहर्रम के जलसे, 30 सितंबर तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर बैन

यूपी में ऑनलाइन के जरिए आयोजित होंगे मुहर्रम के जलसे, 30 सितंबर तक सभी सार्वजनिक कार्यक्रम पर बैन
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उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक, सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाओं पर 30 सितंबर तक पूरी तरह बैन लगा दिया है। वहीं, सार्वजनिक रूप से न तो मूर्तियां स्थापित की जाएगी, न ही ताजिया निकाले जाएंगे।

उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी को देखते हुए योगी सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है। गाइडलाइंस के मुताबिक, सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और सभाओं पर 30 सितंबर तक पूरी तरह बैन लगा दिया है।

वहीं, सार्वजनिक रूप से न तो मूर्तियां स्थापित की जाएगी, न ही ताजिया निकाले जाएंगे। योगी सरकार ने मंगलवार को कोरोना वायरस के मद्देनजर धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर जिला प्रशासन के साथ बैठक की है।

सोमवार को होगी याचिका की अगली सुनवाई

इस बैठक में फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक कार्यक्रम करने की इजाजत नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लघंन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर बनाए रखी जाएगी।

ताकि सोशल मीडिया के जरिए कोई भी व्यक्ति झूठा अफवाह न फैला सकें। बता दें कि कोरोना महमारी के बीच लोग मुहर्रम के जुलूस निकालने को लेकर विवाद देखने को मिला। बावजूद योगी सरकार ने कोरोना वायरस के चलते इसकी इजाजत नहीं दी।

इस कारण एक याचिकाकर्ता ने जुलूस निकालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने के साथ 5 लोगों को ही मुहर्रम का जुलूस निकालने की इजाजत दी जाए।

लेकिन कोर्ट ने मंगलवार को ये याचिका खारिज कर दी। हालांकि, इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी।

ऑनलाइन आयोजित होंगे जलसे

उधर, लखनऊ के धर्मगुरुओं ने फैसला किया है कि इस बार मुहर्रम के जलसे ऑनलाइन आयोजित होंगे। सुन्नी धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा था कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने फैसला लिया है।

फैसले के अनुसार लखनऊ में पहले मुहर्रम से लेकर 10 दिन तक चलने वाले मुहर्रम के 10 दिवसीय जलसे ऑनलाइन आयोजित किए जाएंगे।


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