यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर मिली जमानत, समर्थकों में खुशी

उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की जमानत याचिका (Bail Plea) सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम रामसुध सिंह की अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें जमानत दे दी। पंजाब से लाकर जब बांदा जेल में बंद किया गया तो सात दिन के बाद से जेल प्रशासन पर आरोप लगाने शुरू कर दिए थे। यहां तक कि उन्होंने खराब सेहत का हवाला दिया था, लेकिन राहत नहीं मिल सकी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हालांकि उनके खिलाफ संगीन मामले के चलते अभी भी उनका जेल से छूटना मुमकिन नहीं है। यूपी के मऊ विधायक मुख्तार अंसारी ने हाइकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी। इसमें कहा था कि गैंगस्टर एक्ट के तहत वह 27 मई 2009 से न्यायिक हिरासत में है। वर्तमान समय में बांदा जनपद के जिला जेल में बंद है। इस पर हाईकोर्ट ने 11 जनवरी को आदेश दिया था कि दो सप्ताह के अंदर ट्रायल कोर्ट में इस आदेश को प्रस्तुत किया जाता है तो संबंधित न्यायालय से आदेश पारित किया जाए। आज जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है।
बता दें कि मुख्तार अंसारी पर यूपी में हत्या और लूट जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं, जिनमें उसे उम्रकैद से लेकर फांसी तक की सजा हो सकती है। यूपी पुलिस उसे पंजाब से लेकर आई थी। मुख्तार अंसारी को छह अप्रैल को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर यूपी पुलिस निकली थी और सात अप्रैल को बुधवार सुबह बांदा जेल पहुंच गई थी। इसके बाद सातवें दिन से मुख्तार अंसारी ने जेल प्रशासन पर कभी बेड न देने और कभी टीवी न देने की शिकायतें की तो कई बार गंभीर आरोप भी लगाए। मुख्तार अंसारी के मामलों को देखते हुए बांदा जेल से अभी छूटना मुश्किल है।
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