Mukhtar Ansari के बेटे अब्बास को Supreme Court से मिली अंतरिम जमानत, योगी सरकार को नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश के बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के विधायक बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से अंतरिम राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने आर्म्स एक्ट (Arms Act) मामले में यूपी सरकार (UP Govt) को नोटिस (Notice) जारी किया है। साथ ही, अगले आदेश तक अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब्बास अंसारी पर आरोप है कि उसने वर्ष 2012 में लखनऊ से जारी किए गए शस्त्र लाइसेंस को बगैर सूचना दिए ही अपने दिल्ली के पते पर ट्रांसफर करा दिया था। अब्बास अंसारी ने खुद को विख्यात निशानेबाज बताया था। इस पर लाइसेंस नंबर एसडीबीएस/2/2015/1 की यूआइडी (10675002 1283342015) पर चार और असलहे खरीदे थे। इसकी सूचना लखनऊ पुलिस को भी नहीं दी गई थी। दो अलग-अलग प्रदेशों में लाइसेंस और यूआइडी के जरिए असलहा खरीदने की धोखाधड़ी पर पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था, लेकिन अब्बास कोर्ट से गैरहाजिर रहने लगा। इस पर सांसद-विधायकों की विशेष कोर्ट ने अब्बास अंसारी की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 नवंबर की तारीख तय की है। कोर्ट ने उन्हें भगोड़ा भी घोषित कर रखा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है और साथ ही अब्बास के खिलाफ आगे होने वाली कार्रवाई को अगले आदेश तक के लिए रोक दिया है।
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