नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा के बाद अलर्ट मोड में पुलिस विभाग, इन चीजों पर की सख्ती

यूपी के हाईटेक जिले गौतमबुद्ध नगर में तेजी से बढ़ते कोरोना को देखते हुए 10 दिन का नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) लागू कर दिया गया है। यह रात के 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। गौतमबुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने अधिकारियों के संग बैठक कर यह निर्णय लिया है। इसके साथ ही नाइट कर्फ्यू की घोषणा के बाद पुलिस विभाग (Alert Mode On Police) अलर्ट मोड में आ गया है। पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस अधिकारियों,थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। जिसमें साफ कर दिया गया है कि किसी भी रूप में नाइट कर्फ्यू को लागू करने के साथ ही उसका पालन कराया जाएगा। जो इसको नहीं मानेगा। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कमिश्नर आलोक सिंह ने कहा कि औद्योगिक इकाइयों एवं सभी रेजिडेंसी सोसायटियों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जाये। अन्यथा कंपनी भी सिज कर दी जाएगी।
पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जिले के सभी जोन के डीसीपी व थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर कोविड-19 प्रोटोकॉल का लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने जिले में (Coronavirus) कोरोना वायरस के संक्रमण से नागरिकों को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से किये गये कार्यो पर चर्चा करते हुये पुनः उसी स्तर से एक बार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने की बात कही। इसके साथ ही सोशल मीडिया पर इसका प्रचार प्रसार किया जाये ताकि सभी नागरिक जनपद में कोरोना वायरस के संक्रमण से सुरक्षित बने रहे।
पुलिस कमिश्नर ने बैठक में कहा की सभी औद्योगिक इकाइयों में, व्यापारिक संस्थानों में तथा सार्वजनिक स्थानों पर एवं आवासीय सोसायटियों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना, सैनिटाइजेशन आदि का विशेष सतर्कता बरतने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए एवं सार्वजनिक स्थानों, होटल्स, दुकानों एवं भीड-भाड वाले बाजारों को समय से खुलवाने एवं बन्द कारवाना सुनिश्चित किया जायेगा। औद्योगिक इकाइयों में थर्मल स्कैनिंग सैनिटाइजेशन की व्यवस्था सोशल डिस्टेंसिंग आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं।
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