Nithari Kand: निठारी हत्याकांड पर इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला, सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह की फांसी की सजा रद्द

Nithari Kand: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) ने आज यानी सोमवार को निठारी हत्याकांड के दो मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी सुरेंद्र कोली (Surinder Koli) को उसके खिलाफ 12 मामलों में निर्दोष पाया, जबकि मोनिंदर सिंह पंढेर (Moninder Singh Pandher) को उसके खिलाफ चल रहे दो मामलों में निर्दोष पाया गया है। इसके साथ ही कोली और पंढेर को दी गई मौत की सजा भी रद्द हो गई है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुरेंद्र कोली ने इलाहाबाद कोर्ट में 12 मामलों में मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील दाखिल की थी। जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने दो मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। यानी कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर आज फैसला सुनाया। बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका माना जा रहा है। हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी किया।
पंढेर की वकील मनीषा भंडारी का बयान
निठारी कांड के दोषी मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ दो अपीलों में बरी कर दिया है। उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे। यहां कोली को उसके खिलाफ सभी अपीलों में बरी कर दिया गया है।
निठारी कांड क्या है?
बहुचर्चित निठारी कांड मामला 2006 का है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में मोनिंदर सिंह पंढेर के आवास पर और नाले में कई मानव शव मिले थे। इसके बाद मामले में कोली और पंढेर की गिरफ्तारी हुई और बाद में उन्हें दोषी ठहराया गया।
सीबीआई कोर्ट ने यह माना था कि कोली सीरियल किलर प्रतीत होता है। अदालत ने कहा था उस पर कोई दया नहीं दिखाई जा सकती। कोली के खिलाफ कुल 16 मामले दर्ज किए गए थे और उनमें से बारह में उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। उनके नियोक्ता, मोनिंदर सिंह पंढेर को निठारी सिलसिलेवार हत्याओं से जुड़े कुछ मामलों में दोषी ठहराया गया था और कुछ अन्य मामलों में बरी कर दिया गया था। पंढेर ने निचली अदालत की दो मामलों में दी गई मौत की सजा को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसका आज फैसला आया है।
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