यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी, कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए तय किया समय

उत्तर प्रदेश सरकार के मत्स्य पालन मंत्री डॉक्टर संजय निषाद (Sanjay Nishad) के खिलाफ गैरजमानती वारंट (Non Bailable Warrant) जारी किया गया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) जगन्नाथ की कोर्ट (CJM Court) ने शाहपुर पुलिस (Shahpur Police) को संजय निषाद को 10 अगस्त को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मत्स्य मंत्री संजय निषाद को बार-बार कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया जा रहा था, लेकिन वे हाजिर नहीं हो रहे थे। इस पर कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर एसओ शाहपुर को निर्देशित किया कि 10 अगस्त को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए।
दरअसल यह मामला 7 जून 2015 का है। सहजनवां के कसरवल में सरकारी नौकरियों में निषादों को पांच फीसदी आरक्षण देने की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन और रेल चक्का जाम करने का कार्यक्रम था। प्रदेश के अलग-अलग जिले से हजारों की संख्या में निषाद कसरवल पहुंच गए और आंदोलनकारी रेलवे ट्रैक पर जमा हो गए। पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस पर पथराव हो गया। इस पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले व रबर बुलेट के इस्तेमाल के साथ ही लाठीचार्ज कर दिया। कई राउंड गोलियां चलने से कई लोग घायल हुए और इटावा के रहने वाले अखिलेश निषाद की मौत हो गई।
तत्कालीन सहजनवां थानेदार श्यामलाल यादव ने डॉक्टर संजय निषाद समेत 36 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। इस आंदोलन को निषाद समाज का बड़ा आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन के बाद से संजय निषाद सुर्खियों में आ गए थे। केस दर्ज होने के बाद से संजय निषाद जमानत पर चल रहे थे, लेकिन कोर्ट से बार-बार नोटिस मिलने के बाद भी हाजिर नहीं हुए। ऐसे में कोर्ट ने संजय निषाद के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी कर एसओ शाहपुर को निर्देशित किया कि 10 अगस्त को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए।
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