अब जेल में बंदियों से मुलाकात कर सकेंगे उनके परिजन, कोरोना प्रोटोकाल का करना होगा पालन

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोविड के चलते वाराणसी जेल और सेंट्रल जेल (Central Jail) में मुलाकात पर रोक लगी हुई थी। लेकिन यह रोक अब सरकार (Government) ने हटा दी है। अब कल यानी 16 अगस्त से यह पाबंदी हट जाएगी। बंदियों व कैदियों से अब परिजन मुलाकात कर सकेंगे। हालांकि मुलाकात के समय तीन दिन के अंदर की आरटीपीसीआर कोरोना निगेटिव रिपोर्ट (Corona Negative Report) जेल प्रशासन को दिखानी होगी। बगैर मास्क लगाए कोई भी व्यक्ति जेल के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। एक बंदी से सप्ताह में एक बार दो लोग मुलाकात कर सकेंगे।
वाराणसी जिला जेल के अधीक्षक अरुण कुमार सक्सेना के अनुसार, कोरोना महामारी को देखते हुए फोन की भी व्यवस्था की गई है। 15 फोन के माध्यम से बंदी अपने परिजनों से बात कर सकते हैं। इसके लिए बंदी को पहले जेल प्रशासन को दो नंबर देने होंगे। इस समय जिला जेल चौकाघाट में 2377 बंदी हैं। वहीं सेंट्रल जेल शिवपुर में 1600 बंदी निरुद्ध हैं। कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराते हुए बंदियों की मुलाकात उनके परिजनों से कराई जाएगी।
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