राम लला के बाद अब श्रीकृष्ण भूमि का मुद्दा पहुंचा कोर्ट, जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर दायर की याचिका

राम लला के बाद अब श्रीकृष्ण भूमि का मुद्दा पहुंचा कोर्ट, जन्मभूमि मुक्त कराने की मांग को लेकर दायर की याचिका
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उत्तर प्रदेश के आयोध्या जिले में राम लला विराजमान के मुद्दे के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला कोर्ट में पहुंचा है। दायर याचिका के तहत 13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि की मांग की है।

उत्तर प्रदेश के आयोध्या जिले में राम जन्मभूमि के मुद्दे के बाद श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला मथुरा कोर्ट में पहुंचा है। राम लला विराजमान की तरह श्रीकृष्ण विराजमान का भी मुद्दा है। श्रीकृष्ण सर्मथकों ने मथुरा की अदालत में एक सिविल केस दाखिल किया है।

इस दायर याचिका के तहत श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्त कराने की गुहार लगाई है, जिसके लिए13.37 एकड़ की कृष्ण जन्मभूमि की मांग की है। याचिका में कहा गया कि मुगलों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर कब्जा कर शाही ईदगाह मस्जिद बना दी थी।

इसलिए मुगलों के द्वारा बनाई गई शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर श्रीकृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कर दिया जाए। यह याचिका भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर की ओर से उनके दोस्त के रूप में अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया।

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट से बिगड़ सकता है मामला

बताया जा रहा है कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जरिये विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे में छूट दी गई थी। अलबत्ता, मथुरा-काशी समेत सभी धार्मिक या आस्था स्थलों के विवादों पर मुकदमेबाजी से रोक दिया गया था।

इस एक्ट में कहा गया है कि 15 अगस्त, 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस संप्रदाय का था वो आज और भविष्य में भी उसका ही रहेगा।

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