UP Panchayat Election 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवालों के बाद दी मतगणना की इजाजत, कल पता चलेगा 'चुनावी परिणाम'

UP Panchayat Election 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख सवालों के बाद दी मतगणना की इजाजत, कल पता चलेगा चुनावी परिणाम
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मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूछा कि क्या यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना कराना बेहद जरूरी है। क्या इसे दो से तीन हफ्ते तक टाला नहीं जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव 2021 की मतगणना पर रोक लगाने संबंधित याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि शीर्ष अदालत ने सुनवाई के दौरान तल्ख टिप्पणियां की, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग की दलीलों को सुनने के बाद यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना तिथि को टालने या आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएम खेनवलकर व जस्टिस हरीशकेश राव की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पूछा कि क्या यूपी में पंचायत चुनाव की मतगणना कराना बेहद जरूरी है। क्या इसे दो से तीन हफ्ते तक टाला नहीं जा सकता। उम्मीद है कि तब तक हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा।

इस पर यूपी सरकार की ओर से पक्ष रखा गया कि पंचायत चुनाव की मतगणना कराने का निर्णय बेहद ही सोच समझकर लिया गया है। मतगणना के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइंस का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से कहा गया कि मतगणना रविवार को होगी और प्रदेश में मंगलवार सुबह तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। ऐसे में स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में रहेगी।

मतगणना केंद्रों का क्या

सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि शिक्षक संगठन बता रहे हैं कि 700 से ज्यादा शिक्षकों की मौत चुनाव के दौरान हुई, आप इस स्थिति से कैसे निपटेंगे। इस पर यूपी सरकार ने कहा कि जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं, वहां भी कोरोना से मौत के मामलों में इजाफा हुआ है। सभी मतगणना केंद्रों पर शिफ्टों में कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक शिफ्ट के बाद मतगणना केंद्र को पूरी तरह से सैनेटाइज कराया जाएगा। इसके अलावा भी तमाम गाइडलाइंस का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

UP Panchayat Election 2021 : सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणियों के बाद दी मतणगना की इजाजत, कल पता चलेगा 'चुनावी परिणाम'

सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दलीलें सुनने के बाद यूपी पंचायत चुनाव की मतगणना टालने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो प्रोटोकॉल हमारे सामने रखा गया, उसका पूरी तरह पालन होना चाहिए। मतगणना केंद्र के बाहर सख्त कर्फ्यू लागू होना चाहिए। चुनाव परिणाम आने के बाद विजयी जुलूसों पर भी रोक सुनिश्चित होनी चाहिए।

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