यूपी में कांवड़ यात्रा के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का स्वत: संज्ञान, योगी और मोदी सरकार को नोटिस जारी

उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की लहर कमजोर पड़ने के चलते कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के योगी सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: ज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली पीठ ने यूपी सरकार के साथ ही केंद्र सरकार को भी नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार ने कोविड-19 की संभावित तीसरी लहर का खतरा जताए जाने के बावजूद मंगलवार को अनुमति दे दी थी कि राज्य में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी। सीएम योगी ने टीम-9 की समीक्षा बैठक में निर्देश दिए थे कि यूपी में कांवड़ यात्रा कोविड प्रोटोकॉल के साथ हो सकेगी। उन्होंने कहा था कि कोरोना की तीसरी लहर के संभावित आगमन के मद्देनजर विशेषज्ञों की ओर से जो भी बचाव के सुझाव दिए गए हैं, उनका पूरी तरह से पालन होना चाहिए।
एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले का स्वत: ज्ञान लेते हुए केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। मामले की सुनवाई 16 जुलाई को होगी। इसमें यूपी सरकार को कोरोना काल में कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के अपने फैसले का आधार साबित करना होगा। बता दें कि उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार भी इस साल होने वाली कांवड़ यात्रा रद्द कर चुकी है।
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