Umesh Pal Murder Case: अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को झटका, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

उमेश पाल हत्याकांड में फरार चल रही माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को MPMLA कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शाइस्ता परवीन की जमानत याचिका खारिज कर की है। MPMLA कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने से किया इंकार कर दिया है। माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के ऊपर 25 हजार का इनाम भी घोषित किया हुआ है। बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन भी आरोपी है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 24 फरवरी को माफिया अतीक अहमद की गैंग ने दिनदहाड़े राजूपाल के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी थी। इसके साथ ही उमेश पाल की सुरक्षा में लगे दो गनर की भी मौत हो गई थी। उमेश पाल की हत्या मामले में अतीक की पत्नी और बेटे नामजद हैं। इसके बाद से ही अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। इस बीच शाइस्ता परवीन ने एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी।
बता दें कि इस मामले में योगी सरकार काफी सख्त है। यूपी सरकार अतीक अहमद और उसके साथियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। यूपी पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। कई आरोपियों के घर और मकानों पर योगी का बुलडोजर चल चुका है। वहीं, अब अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने एमपी एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।
वहीं, इस हत्याकांड में अतीक अहमद के बहनोई डॉ. अखलाक अहमद की भूमिका संदिग्ध है। उमेश पाल की हत्या के 7 दिन बाद यानी 3 मार्च को कौशांबी के संदीपन घाट में अखलाक की कार मिली थी। बताया जा रहा है कि अखलाक अपनी कार से असद को ले जाने आया था, लेकिन पुलिस के डर से कार को कौशांबी में छोड़कर वापस मेरठ चला गया था।
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