Corona ने इलाहाबाद HC में दी दस्तक, हाईकोर्ट के तीनों जज कोरोना पॉजिटिव

Corona ने इलाहाबाद HC में दी दस्तक, हाईकोर्ट के तीनों जज कोरोना पॉजिटिव
X
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh ) में कोरोना वायरस (coronavirus) के कहर के बीच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। जहां कोरोना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दस्तक दे दी है।

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh ) में कोरोना वायरस (coronavirus) के कहर के बीच अब इलाहाबाद हाईकोर्ट (allahabad high court) से जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। जहां कोरोना ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी दस्तक दे दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के तीन जज कोविड 19 से संक्रमित पाए गए हैं। जजों के संक्रमित होने के बाद हड़कंप मच गया है। तीनों जजों के रहने वाले इलाकों को हॉट स्पॉट घोषित (hot spot declared) कर दिया गया है।

रविवार को प्रधान न्यायाधीश राजेश बिंदल (rajesh bindal) की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक समिति की बैठक में 3 जनवरी से मामलों की वर्चुअल सुनवाई (virtual hearing) करने का फैसला लिया गया। कोरोना के चलते अब इलाहाबाद हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में मामलों की वर्चुअल सुनवाई (virtual hearing) हो रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मामलों की वर्चुअल सुनवाई के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

नई गाइडलाइन (new guideline) के मुताबिक वकीलों, मुंशी और वादियों को कोर्ट परिसर में प्रवेश की इजाजत नहीं होगी। वर्चुअल सुनवाई के दौरान पहले से दर्ज मामलों को भी कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसके साथ ही ऑनलाइन के साथ-साथ निजी कार्यालय में आकर मामले भी दर्ज कराए जा सकते हैं। इसके लिए परिसर के बाहर काउंटर खोले जाएंगे।

कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए यूपी सरकार (up government) और सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (yogi adityanath) ने 10वीं कक्षा तक के सभी स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद रखने का फैसला किया है। साथ ही रात्रि कर्फ्यू को दो घंटे बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। अब रात्रि कर्फ्यू (night curfew) 6 जनवरी से रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा।

इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना संक्रमण (corona infection) के सक्रिय मामले एक हजार से अधिक हैं, वहां 50 प्रतिशत क्षमता के साथ जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्तरां और अन्य सार्वजनिक स्थानों का संचालन किया जाएगा। अब शादी समारोहों और अन्य कार्यक्रमों के लिए बंद जगहों पर एक बार में 100 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं दी जाएगी। खुले स्थान में जमीन की कुल क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक की उपस्थिति की अनुमति होगी।

Tags

Next Story