महिला कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ इस शिफ्ट में ही कर सकेंगी काम

महिला कर्मचारियों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान, अब सिर्फ इस शिफ्ट में ही कर सकेंगी काम
X
उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) की योगी सरकार (yogi government) महिला सशक्तिकरण (women empowerment) पर लगातार जोर दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने भी महिला कर्मचारियों (women employees) के हित में बड़ा फैसला लिया है।

उत्तर प्रदेश (uttar pradesh) की योगी सरकार (yogi government) महिला सशक्तिकरण (women empowerment) पर लगातार जोर दे रही है। इसी कड़ी में सरकार ने भी महिला कर्मचारियों (women employees) के हित में बड़ा फैसला लिया है। सरकार की ओर से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी भी महिला कर्मचारी को उसकी लिखित सहमति के बिना सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा।

इतना ही नहीं, उपरोक्त घंटों के दौरान काम करते समय मुफ्त परिवहन, भोजन और पर्याप्त पर्यवेक्षण भी प्रदान किया जाए। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी महिला कर्मचारी को विशेष परिस्थितियों (special circumstances) में रोका जाता है तो उसके लिए लिखित अनुमति लेनी होगी।

साफ है कि योगी सरकार (yogi government) के इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में किसी भी महिला को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता और न ही उसे देर रात तक ड्यूटी (duty) करवाई जा सकता है। यह आदेश सरकारी और प्राइवेट दफ्तरों (private office) पर लागू होगा।

अपर मुख्य सचिव श्रम सुरेश चंद्र ने कहा कि लिखित सहमति के बाद महिलाएं शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच काम कर सकती हैं। उस दौरान कंपनी या संस्था को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर तक फ्री कैब की सुविधा देनी होगी. अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसे श्रम कानून का उल्लंघन माना जाएगा। इसमें जुर्माना से लेकर जेल तक हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इस आदेश को सभी जिलों में सख्ती से लागू करने के आदेश दिए गए हैं।

Tags

Next Story