लखीमपुर खीरी कांड : आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) लखीमपुर खीरी (Lakhimpur Kheri) किसान हत्याकांड (Farmer's Massacre) में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका (Bail Petition) खारिज करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। शीर्ष अदालत भाजपा सरकार (BJP Government) में मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे के खिलाफ 11 मार्च को सुनवाई करेगी।
CJI ने कहा कि हम 11 मार्च को इस मामले की सुनवाई करेंगे। लखीमपुर खीरी में चार किसानों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा (Ajay Mishra) के बेटे आशीष मिश्रा को मिली जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
पिछले साल 3 अक्टूबर को तिकोनिया निघासन विधानसभा क्षेत्र में कृषि कानूनों (Agricultural Laws) के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष को गिरफ्तार किया गया था। बता दे 3 अक्टूबर को आशीष मिश्रा के समर्थकों और किसानों के बीच हुई झड़प में आठ लोगों की मौत हो गई थी।
जांचकर्ता ने आशीष मिश्रा समेत अन्य को हत्या का आरोपित बनाया है। चार्जशीट के मुताबिक सुनियोजित साजिश के तहत प्रदर्शन कर रहे किसानों को जीपों और एसयूवी ने कुचल दिया। जांच में एसआईटी को 17 वैज्ञानिक साक्ष्य, सात भौतिक साक्ष्य और 24 वीडियो फोटो मिले, जिससे आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गईं।
इसके अलावा 208 लोगों ने गवाही दी। इसी के आधार पर एसआईटी (SIT) ने चार्जशीट लिखी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने एसआईटी (SIT) को बताया कि मंत्री का बेटा आशीष मौके पर मौजूद था। किसानों की शिकायत के आधार पर आशीष मिश्रा व उनके साथियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।
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