UP Court: इस केस में आजम खान और बेटा अब्दुल्ला दोषी करार, 7 आरोपी बरी, जानें पूरा मामला

UP Court: इस केस में आजम खान और बेटा अब्दुल्ला दोषी करार, 7 आरोपी बरी, जानें पूरा मामला
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मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को 2008 के केस में दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने 7 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया है। पढ़िए पूरा मामला...

समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने दोनों को साल 2008 के एक केस में दोषी करार दिया है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला सहित अन्य कई सपाइयों के खिलाफ 29 जनवरी 2008 में मामला दर्ज कराया गया था। आखिरकार उस केस में 15 साल बाद आज यानी 13 फरवरी को कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने केस की सुनवाई करते हुए आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को दोषी करार दिया है जबकि 7 आरोपियों को बरी कर दिया है।

क्या है पूरा मामला?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 29 जनवरी 2008 को मुरादाबाद में छजलैट थाना पुलिस ने सपा नेता आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था। आजम खान ने इसका विरोध किया, लेकिन फिर भी पुलिस वाले ने चेकिंग किए बिना नहीं जाने देने की बात कही। इसके बाद आजम खान गुस्सा हो गए और प्रशासन के खिलाफ वहीं सड़क पर धरना देने लगे। तभी आजम खान के कई समर्थक भी उनके साथ सड़क जाम कर धरना देने लगे।

इसके बाद प्रशासन ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और लोगों को भड़काने के आरोप में आजम खान सहित उनके बेटे और कई सपाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। इसकी सुनवाई करते हुए आज मुरादाबाद के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला खान को दोषी करार दिया है।

बता दें कि इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला खान और महबूब अली सहित 9 सपा नेता आरोपी पाए गए थे। हालांकि, कोर्ट ने बाकी आरोपियों को निर्दोष करार दिया है। इस प्रकार केस में अमरोहा के सपा विधायक महबूब अली, पूर्व सपा विधायक हाजी इकराम कुरैशी, सपा नेता डीपी यादव, बिजनौर के सपा नेता मनोज पारस, सपा नेता राजेश यादव और सपा नेता रामकुंवर प्रजापति को दोष मुक्त कर दिया है।

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