UP News: लखनऊ में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज, सावरकर पर दिया था बयान

महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने को लेकर पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ लखनऊ की एक अदालत में परिवाद दर्ज किया गया है। गांधी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग वाली अर्जी को एमपी-एमएलए कोर्ट ने परिवाद के रूप में दर्ज करने का आदेश दिया है।
अदालत ने शुक्रवार को अपने आदेश में शिकायतकर्ता को सीआरपीसी (CRPC) की धारा 200 के तहत अपना सबूत पेश करने का निर्देश दिया है। शिकायतकर्ता और उसके गवाहों द्वारा सीआरपीसी की धारा 200 के तहत गवाही दर्ज करने के बाद अदालत अपराधों का संज्ञान लेने और न लेने एवं उसी के आधार पर कांग्रेस नेता राहुल को समन जारी करने पर फैसला किया जाएगा। इस मामले में विशेष एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने मामले में शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे के बयान दर्ज करने के लिए नौ जनवरी की तारीख तय की है।
शिकायतकर्ता पांडे की ओर से वकील मनोज प्रेमी व शैलेंद्र कुमार यादव ने कोर्ट में अर्जी दायर कर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 17 नवंबर 2022 को अकोला, महाराष्ट्र में सार्वजनिक मंच से वीर सावरकर की अमर्यादित आलोचना की है। शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत एक आवेदन दायर किया था। जिसमें पुलिस ने अदालत से जांच के आदेश मांगे थे, लेकिन अदालत ने पुलिस को मामले की जांच करने का निर्देश देने से इन्कार कर दिया और इसे एक परिवाद के रूप में दर्ज किया।
शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए सावरकर जी का अपमान किया। उन्होंने पर्याप्त साक्ष्य होने का भी दावा किया। इसके बाद अदालत ने यह कदम उठाया।
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