UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट का आदेश, 2015 के आधार पर होगा आरक्षण

UP Panchayat Election: उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव (UP Panchayat Election) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ बेंच ने एक आदेश जारी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि 2021 की आरक्षण व्यवस्था के तहत चुनाव कराने पर रोक रहेगी। वहीं 2015 की व्यवस्था के तहत चुनाव होगा।
हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका को रद्द कर दिया। कोरना ने आरक्षण प्रक्रिया को 27 मार्च तक पूरा किए जाने के आदेश दिए हैं। उसके बाद चुनाव करवाने का निर्देश भी दिया।
आपको बता दें कि पिछले शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इन चुनावों के लिए आरक्षण प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। साथ ही राज्य सरकार से जवाब तलब किया था। कोर्ट ने आरक्षण और आवंटन पर कार्रवाई भी रोक दी थी। अजय कुमार ने 11 फरवरी 2011 को राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। जिसमें दलील दी थी कि इस बार आरक्षण सूची 1995 के आधार पर जारी की जा रही है। जबकि आरक्षण सूची जारी की जानी चाहिए। साल 2015 को आधार वर्ष बनाकर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतिम आरक्षण सूची जारी करने पर रोक लगा दी।
© Copyright 2025 : Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS
-
Home
-
Menu
© Copyright 2025: Haribhoomi All Rights Reserved. Powered by BLINK CMS