यूपी में स्टूडेंट्स क्लास बंक करके मॉल, पार्क या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे, सभी डीएम को निर्देश जारी

यूपी में स्टूडेंट्स क्लास बंक करके मॉल, पार्क या रेस्टोरेंट में नहीं जा सकेंगे, सभी डीएम को निर्देश जारी
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उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने स्कूल टाइम में पार्कों में घूमने, मॉल जाने या फिर रेस्टोरेंट जाने वाले विद्यार्थियों पर अहम निर्देश जारी किया है। पढ़िये रिपोर्ट...

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में स्कूल बंक (School Bunk) करे मस्ती करने वाले स्टूडेंटस पर सख्ती हुई है। उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (UP State Child Protection Commission) ने स्कूल टाइम (School Time) में पार्कों में घूमने, मॉल जाने या फिर रेस्टोरेंट जाने वाले विद्यार्थियों पर अहम निर्देश जारी किया है। आयोग ने सभी जिलाधिकारियों और एसपी को निर्देश जारी किए हैं कि स्कूल ड्रेस में अगर बच्चे दिखते हैं तो इस पर रोक लगाई जाए। यही नहीं, आयोग ने इस संबंध में एक सप्ताह में रिपोर्ट (Report) भी पेश करने का निर्देश दिया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर शुचिता चतुर्वेदी ने जारी निर्देशों में कहा है कि आयोग के संज्ञान में आया है कि स्कूल के समय में कई स्टूडेंट्स इधर-उधर घूमने निकल जाते हैं। वे यूनिफार्म में पार्क, रेस्टोरेंट या अन्य सार्वजनिक स्थल पर भी दिखाई जाते हैं। उन्होंने कहा कि इससे जहां स्टूडेंट्स की शिक्षा प्रभावित होते हैं तो वहीं उनके साथ अप्रिय घटना होने की आशंका बनी रहती है।

उन्होंने कहा कि इस पर रोक लगाना अनिवार्य है। इसके लिए सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल के समय में सार्वजनिक स्थलों पर यूनिफार्म में स्टूडेंट्स के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। आयोग ने कहा कि सभी जिलाधिकारी और एसपी इस संबंध में रिपोर्ट तैयार करके एक सप्ताह में प्रस्तुत करें।

बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग के पास बच्चों के अधिकारों को लेकर खुद भी कार्रवाई करने का अधिकार है। इसके अलावा अगर कहीं बाल अधिकार का उल्लंघन होता है तो बाल अधिकार आयोग स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई भी कर सकता है।

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