UP News: बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा, इन नियमों और शर्तों का करना होगा पालन

UP News: बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा मुआवजा, इन नियमों और शर्तों का करना होगा पालन
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उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) ने प्रदेश के लोगों को एक राहत भरी सुविधा प्रदान की है। बिजली कंपनियों को कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज करने वाले उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की बात कही है।

UP News: उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन (Uttar Pradesh Power Corporation) ने प्रदेश के लोगों को एक राहत भरी सुविधा प्रदान की है। बिजली कंपनियों (Power Companies) को उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) की शिकायत को समय पर समाधान करने की बात कही है। कस्टमर केयर नंबर (Customer Care Number) 1912 पर शिकायत दर्ज करने वाले सभी उपभोक्ताओं को मुआवजा देने की भी बात कही है। इसके लिए ऑनलाइन प्रक्रिया सोमवार से शुरू कर दी गई है। उपभोक्ताओं को पावर कार्पोरेशन के कस्टमर केयर नंबर 1912 पर शिकायत करनी होगी।

ये रखी गई शर्त

जिस प्रकार उपभोक्ता अपने बिल का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से करता है। उसी प्रकार शिकायत करने के लिए उपभोक्ता को कस्टमर केयर नंबर (Customer Care Number) 1912 पर शिकायत दर्ज करानी होगी, इसके बाद उन्हें एक नंबर प्रदान किया जाएगा। जिसके माध्यम से लाभ की प्राप्ति होगी। उत्तर प्रदेश पवार कार्पोरेशन लिमिटेड (Uttar Pradesh Pawar Corporation Limited) द्वारा बताया गया कि मुआवजा पाने के लिए उपभोक्ताओं को ज्यादा दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए अधिकतम 60 दिनों में मुआवजा देने का प्रावधान है। बिजली बकाएदार को इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा।

बता दें कि हाल में सीतापुर से बिजली विभाग से चौंकानेवाला मामला सामने आया था। यहां ठेला लगाने वाले शख्स को पौने दो करोड़ का बिजली बिल मिला था, जिसकी चर्चा इलाके में जोरशोर से होने लगी थी। इसके बाद जब ये मामले तेजी से पूरे प्रदेश में फैलने लगा, तो उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन ने इस ओर ध्यान देते हुए ये फैसला लिया।

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