यूपी सरकार का फैसला, अब शॉपिंग मॉल्स में भी मिलेगी शराब

उत्तरप्रदेश की योगी सरकार ने शराब के मामले में नया फैसला लिया है। सूत्रों के मुताबिक, अब शॉपिंग मॉल्स से भी शराब खरीदा जा सकेगा। इसके लिए 27 जुलाई से लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक होगी बिक्री
योगी सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि शॉपिंग मॉल्स में भी अब शराब को बेचा जाएगा। हालांकि शराब की कीमत 700 रुपये से अधिक होगी और ये प्रीमियम और इम्पोर्टेड ब्रांड्स की होंगी।
वहीं प्रीमियम और इम्पोर्टेड बीयर भी शॉपिंग मॉल्स से खरीदा जा सकेगा। इसकी कीमत 160 रुपये से अधिक होगी। जानकारी के मुताबिक, शराब की दुकानों को सुबह 10 बजे से रात के 9 बजे तक खोला जाएगा। बता दें कि लोगों को शॉपिंग मॉल में शराब पीने की इजाजत नहीं दी गई है।
लाइसेंस की प्रक्रिया 27 जुलाई से शुरू
योगी सरकार ने कहा है कि इसके लिए 27 जुलाई से लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लाइसेंस लेने के लिए दुकानों को 12 लाख की फीस अदा करनी है। इसकी वैध्यता एक साल की होगी। बता दें कि इन दुकानों से लोग अपनी इच्छानुसार शराब खरीद पाएंगे। हालांकि उन्हें वहां पीने की इजाजत नहीं होगी।
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