यूपी में होम बार के लिए लेना होगा लाइसेंस, बिना लाइसेंस घर में ज्यादा शराब रखी तो होगी ये कार्रवाई

उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसके तहत अब से घर में तय मात्रा से अधिक शराब नहीं रखी जा सकेगी। होम बार के लिए बाकायदा लाइसेंस लेना होगा, जिसकी सालाना फीस 12 हजार रुपये तय की गई है। इसके अलावा 51 हजार रुपए आबकारी विभाग के पास बतौर सिक्योरिटी जमा कराने होंगे। ऐसा नहीं किया तो अवैध शराब बिक्री के आरोप में कार्रवाई होगी।
आबकारी विभाग ने अंग्रेजी और देसी शराब की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस में भी 7.5 फीसद का इजाफा कर दिया है। इससे अंग्रेजी शराब के क्वार्टर की कीमत पांच रुपये तक बढ़ जाएगी। वहीं देसी शराब की बात करें तो लाइसेंस फीस में 7.5 फीसद की बढ़ोतरी के बावजूद अधिकतम मूल्य को नहीं बढ़ाया गया है। खास बात है कि दूध की तरह देसी शराब भी टेट्रा पैक में उपलब्ध होगी, लेकिन टेट्रा पैक में देसी शराब का एक क्वार्टर 85 रुपये में मिलेगा। हालांकि बीयर की फुटकर दुकानों की लाइसेंस फीस नहीं बढ़ाई गई है।
लाइसेंस के लिए देना होगा शपथ-पत्र
होम बार का लाइसेंस लेने के लिए आवेदक को बाकायदा शपथ पत्र देना होगा, जिसमें उल्लेखित करना होगा कि होम बार में यूपी सरकार की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई भी अवैध या अनाधिकृत पदार्थ नहीं रखा जाएगा। साथ ही, 21 साल से कम उम्र की आयु का कोई भी व्यक्ति होम बार वाली जगह में प्रवेश नहीं करेगा। आबकारी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि होम बार के लिए लाइसेंस प्रक्रिया बेहद ही सरल बनाई गई है।
ट्रेनों और क्रूज पर भी मिलेगी शराब
प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से करीब 35 हजार करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में टूरिस्ट ट्रेनों और क्रूज पर भी शराब परोसने के लिए लाइसेंस देने की सुविधा दी गई है। यही नहीं, एयरपोर्ट पर लाउंज बार के लाइससेंस भी दिए जाएंगे।
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