यूपी में जल्द बनेगा लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, गृह विभाग ने कानून विभाग को भेजा प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश में जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ एक सख्त कानून बनाया जाएगा। इसके लिए गृह विभाग ने कानून विभाग को अपना एक प्रस्ताव भेजा है। देशभर में लव जिहाद एक अपराध की ओर अग्रसित होता जा रहा है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए कई राज्य सरकारों ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का फैसला किया है।
हाल ही में हरियाणा के बल्लभगढ़ में लव जिहाद के तहत युवती की कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या के बाद ही उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और कर्नाटक सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान किया था।
A strict law against 'Love Jihad' will soon be brought in the state. Home Department has sent a proposal to the Department of Law: Home Department, Uttar Pradesh
— ANI UP (@ANINewsUP) November 20, 2020
सरकारों का कहना है कि हम ऐसे कानून लाएंगे, जिससे लोभ, लालच, दबाव, धमकी या शादी का झांसा देकर शादी जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले व्यक्ति पर शिकंजा कसा जा सके। वहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा।
इसलिए प्रदेश सरकार इस पर सख्त प्रावधानों वाला कानून लाएगी। साथ ही उन्होंने कहा था कि अब राज्य में ऐसे अपराध करने वालों का राम नाम सत्य होगा।
विश्व हिन्दू परिषद् ने दिया था ये सुझाव
1. धर्म परिवर्तन करने से पहले राज्य सरकार और प्रशासन को एक निश्चित अवधि के लिए नोटिस देना होगा। ताकि इस नोटिस के जरिए सरकार के पास धर्म परिवर्तन करने वालों का एक-एक ब्योरा दर्ज हो सकें।
2. धर्म परिवर्तन करने वालों को अपने-अपने परिजनों को सूचित करना अनिवार्य होगा। ताकि वो संपत्ति, पारिवारिक जैसी चीजों पर सर्तकता बरत सकें।
3. सिर्फ विवाह या बहु पत्नी विवाह के मद्देनजर धर्म परिवर्तन करना अवैध घोषित हो। साथ ही इसके खिलाफ सख्त कानून के तहत कार्रवाई भी हो।
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