मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को मिली हरी झंडी, इस माह से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन

उत्तराखंड में जल्द ही बेरोजगार युवाओं को रोजगार की सुविधा मिलने जा रही है। सरकार ने प्रदेश में मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा स्वरोजगार योजना को लागू कर दिया है। इच्छुक आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
प्रदेश सचिव ऊर्जा राधिका झा ने योजना लागू करने के आदेश जारी किए। योजना के तहत पूरे प्रदेश में 25 किलोवाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। सचिव के मुताबिक इस योजना के तहत डेढ़ से ढाई लाख रुपये तक की पूंजी वाला व्यक्ति सरकार के सहयोग से परियोजना लगा सकता है।
15 साल तक होगी लोन की अवधि
इस परियोजना पर करीब 10 लाख रुपये लागत का अनुमान है। योजना के तहत परियोजना लागत की 70 प्रतिशत राशि राज्य और जिला सहकारी बैंक से आठ प्रतिशत ब्याज की दर से ऋण के रूप में लेने की सुविधा मिलेगी। लोन को चुकाने की समय सीमा 15 साल तक होगी।
शेष 30 प्रतिशत मार्जिन मनी पर सरकार सब्सिडी भी प्रदान करेगी। यह अनुदान सीमांत जिलों में 30 प्रतिशत, पहाड़ी जिलों में 25 प्रतिशत तक और अन्य जिलों में 15 प्रतिशत तक होगा। यह स्टांप शुल्क ऋण राशि का सात प्रतिशत लिया जाता है, जो लगभग 49,000 रुपये है।
इस योजना के तहत 10 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य के साथ 10 हजार युवाओं को स्वरोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।
ऑनलाइन के जरिए होगा आवेदन
आवेदक मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की शुरुआत अक्टूबर महीने से होगा, जो ऑनलाइन के जरिए किया जाएगा। आवेदन के लिए 500 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। निदेशक उरेडा के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट के जरिये भुगतान करना होगा।
आवेदनों की जांच करेगी तकनीकी समिति
सूत्रों के मुताबिक, सभी भरे गए आवेदनों की तकनीकी समिति के जरिए जांच की जाएगी। इसके लिए जिला स्तर पर तकनीकी समिति का गठन होगा। जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक की अध्यक्षता में गठित समिति यूपीसीएल, जिला सहकारी बैंक और उरेडा के प्रतिनिधि होंगे।
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