नमाज पढ़ना चाहती है हिंदू लड़की, अनुमति के लिए पहुंची हाई कोर्ट

नमाज पढ़ना चाहती है हिंदू लड़की, अनुमति के लिए पहुंची हाई कोर्ट
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उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) में काम करने वाली भावना नाम की एक लड़की ने नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) से नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। साथ ही उसने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है। उसने बताया कि वो हरिद्वार के कलियर शरीफ में नमाज पढ़ना चाहती है, परंतु कुछ संगठन उसका विरोध करते हैं।

उत्तराखंड (Uttarakhand) के हरिद्वार (Haridwar) से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। यहां सिडकुल में काम करने वाली भावना नाम की एक लड़की ने नैनीताल हाई कोर्ट (Nainital High Court) से नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। साथ ही उसने अपने लिए सुरक्षा की भी मांग की है। भावना मध्य प्रदेश की रहने वाली है और वो हरिद्वार के कलियर शरीफ में नमाज पढ़ना चाहती है।

नैनीताल हाईकोर्ट से उसने मांगी सुरक्षा

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की भावना उम्र 22 साल उत्तराखंड के हरिद्वार स्थित सिडकुल (Sidkul) में एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती है। उसके साथ फरमान नाम का युवक भी उसी कंपनी में नौकरी करता है। भावना ने उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा था कि वो हरिद्वार के रूड़की स्थित कलियर शरीफ (Kaliyar Sharif) दरगाह पर नमाज पढ़ना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने सहकर्मी फरमान के साथ वहां नमाज पढ़ना चाहती है, लेकिन कुछ संगठन उसका विरोध करते हैं। यह उसके धार्मिक स्वतंत्रता का मामला है। इसके लिए उसने कोर्ट से सुरक्षा की मांग भी की है। नैनीताल हाई कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज तिवारी और न्यायाधीश पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। नैनीताल हाई कोर्ट ने लड़की को सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

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अगली सुनवाई 22 मई को होगी

अदालत ने उससे पूछा कि जब वह नमाज पढ़ने जाए, तो उससे पहले वह एक प्रार्थना पत्र संबंधित थाने में दे दें। सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि आपने धर्म नहीं बदला है और आप वहां नमाज क्यों पढ़ना चाहती हैं। अदालत के इस सवाल पर याचिकाकर्ता ने कि वह अपने सहकर्मी फरमान से प्रभावित है, इसलिए वहां नमाज पढ़ना चाहती है। उसने न तो उससे शादी की है और न ही उसने अपना धर्म बदला है। वह हिंदू धर्म को मानने वाली है और बिना किसी डर या दबाव के कलियर शरीफ में इबादत करना चाहती है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 22 मई को तय की है।

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